Monday, 18 March 2024

नागरिकता के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार न किया जाए... CAA के खिलाफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

 



Citizenship Amendment Act Rules 2024: ओवैसी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जब तक इस मामले में अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक नागरिकता के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार न किया जाए। वहीं केरल सरकार ने सीएए पर रोक के लिए अलग से याचिका दायर की है। केरल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार खुद जानती है कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है ऐसे में इस पर स्टे होना चाहिए।

AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए रूल्स 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएए को पहले से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी चुकी है और सीएए रूल्स के तहत इसे लागू किए जाने के खिलाफ पिछले दिनों चार अंतरिम याचिका दायर कर इस पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय कर रखी है इसी बीच ओवैसी और केरल सरकार की ओर से सीएए रूल्स पर रोक की गुहार लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सीएए को पहले से चुनौती दी जा चुकी है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी हो रखा है लेकिन इसी बीच सीएए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके बाद सीएए रूल्स 2024 को चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की गई है। अब ओवैसी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जब तक इस मामले में अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक नागरिकता के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार न किया जाए।

वहीं केरल सरकार ने सीएए पर रोक के लिए अलग से याचिका दायर की है। केरल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार खुद जानती है कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है ऐसे में इस पर स्टे होना चाहिए। केरल सरकार ने ने कहा कि कहा है कि सीएए एक्ट 2019 व सीएए रूल्स 2024 यानी कानून और उसके अमल पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार ने कहा कि 2019 में राज्य विधानसभा ने एकमत से केंद्र सरकार को कहा था कि एक्ट को निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि एक्ट बनने के बाद इसे पांच साल बाद केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया जाए। केंद्र सरकार को इसे लागू करने में कोई अर्जेंसी नहीं थी। ऐसे में इसके अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। तब तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब तक एक्ट और रूल्स पर रोक लगाई जाए।




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